शान्ति क्षेत्र घोषित: प्रेशर हॉर्न वर्जित

शान्ति क्षेत्र घोषित: प्रेशर हॉर्न वर्जित
संजय गुप्‍ता (मांडिल) मुरैना ब्‍यूरो चीफ
मुरैना 29 मार्च 08/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने ध्वनि प्रदूषण (विनमय और नियंत्रण) नियम 2000 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-3 पर के.एस. ऑयल मिल चौराहे से 5 वीं वाहिनी के प्रवेश द्वार तक के क्षेत्र को शांति क्षेत्र घोषित किया गया है । इस शांति क्षेत्र में प्रेशर हॉर्न का उपयोग वर्जित रहेगा।
उल्लेखित है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड द्वारा मुरैना शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर के.एस. ऑयल मिल चौराहे से 5 वीं वाहिनी के प्रवेश द्वार तक किये गये ध्वनि स्तर मापन आंकडों के आधार पर ध्वनि स्तर अधिक पाया गया है। इसका मुख्य कारण वाहनों का अत्याधिक आवागमन और प्रेशर हॉर्न का उपयोग होना बताया गया है। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उध्देश्य से जिला दंडाधिकारी ने उक्त अधिसूचना जारी कर जिला परिवहन अधिकारी को शान्ति क्षेत्र में प्रेशर हॉर्न वर्जित क्षेत्र का चिन्ह स्थापित करने और अनुविभागीय दंडाधिकारी मुरैना, नगर पुलिस अधीक्षक मुरैना तथा प्रभारी अधिकारी यातायात पुलिस मुरैना को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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