विधिवत विद्युत कनेक्शन लेकर ही लगेंगी गणेश उत्सव झांकियां

विधिवत विद्युत कनेक्शन लेकर ही लगेंगी गणेश उत्सव झांकियां

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं पूर्व मध्य तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेश उत्सव के दौरान पंडालों एवं झांकियों में बिजली साज-सज्जा नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन लेकर ही करें। मण्डल एवं उसकी विद्युत वितरण कंपनी ने आग्रह किया है कि आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए नहीं करें। विद्युत वितरण कंपनी ने सचेत किया है कि अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका रहती है। इसी प्रकार पारेषण एवं वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना एवं लोगों की जान-माल का खतरा बना रहता है।

बिजली उपभोक्ता गणेश उत्सव समितियां को गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी के आयोजन में धार्मिक पण्डालों, झांकियों में विद्युत साज-सजावट हेतु कंपनी के निकटतम वितरण केन्द्र या सहायक अभियंता के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विद्युत प्रदाय मीटरीकृत होगा। यह विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन हेतु लागू घरेलू दर पर की जाएगी तथा तदानुसार कंपनी में राशि जमा कराना होगी। इसके लिए आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरुप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर पक्की रसीद दी जाएगी।

इसी तरह धार्मिक उत्सव समितियों, उपभोक्ताओं को एक लिखित आश्वासन देना होगा कि वे आवेदित विद्युत भार से अधिक का उपयोग नहीं करेंगे तथा लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करेंगे। यह भी अली की गई है कि वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि पंडाल में अच्छे प्रतिरोधक क्षमता वाले ही तारों का उपयोग करें। जोड़ों पर सही प्रकार के इन्सुलेशन टेप लगाए। तारों को परदे तथा लकड़ी की सामग्री से दूर रखें।

गणेश उत्सव समितियों से कहा गया है कि अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उन दोनों के विरुध्द वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार का लायसेंस भी निरस्त किया जा सकेगा।

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