अनुपातहीन सम्पत्ति मिलने पर सहायक यंत्री को दो वर्ष का कारावास

अनुपातहीन सम्पत्ति मिलने पर सहायक यंत्री को दो वर्ष का कारावास

विशेष न्यायालय ग्वालियर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग शिवपुरी के सहायक यंत्री एम.सी.गोयल को दो वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उनके आधिपत्य से प्राप्त अनुपातहीन सम्पति को राजसात करने के आदेश भी न्यायालय ने दिये हैं।

लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक छापा प्रकरण में आरोपी श्री एम.सी.गोयल सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, शिवपुरी के विरूध्द विधिवत सर्च वारंट न्यायालय से प्राप्त किया जाकर, आरोपी के निवास स्थानों पर तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान आरोपी के आधिपत्य से अधोषित अनुपातहीन संपत्तियाँ प्राप्त होने पर आरोपी के विरूध्द अपराध क्र.- 53#01 धारा- 13 (1) , 13 (2) पी.सी. एक्ट- 1988 के तहत अपराधिक प्रकरण 29 मार्च 2001 को पंजीबध्द किया गया।

प्रकरण की विवेचना उपरान्त आरोपी के विरूध्द अपराध प्रमाणित पाये जाने के परिणाम स्वरूप उनके विरूध्द चालान विशेष न्यायालय, ग्वालियर में 19 दिसम्बर 2005 को प्रस्तुत किया गया।

विशेष न्यायालय, ग्वालियर ने 31 जुलाई 2007 के निर्णय द्वारा आरोपी को धारा- 13 (1) , 13 ( 2) पी.सी. एक्ट-1988 के अपराध में दो वर्ष के सश्रम करावास एवं 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड न चुकाने की स्थिति में छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही न्यायालय द्वारा आरोपी के आधिपत्य की अनुपातहीन संपत्ति 14 लाख 62 हजार 409 रूपये राजसात करने के आदेश भी दिये गये है।

 

 

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