पोलीथिन कैरीबैग के प्रतिबंध के लिए जांच दल गठित

पोलीथिन कैरीबैग के प्रतिबंध के लिए जांच दल गठित
मुरैना 31 दिसम्बर 08/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एम.के. अग्रवाल द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 के अन्तर्गत अमानक प्रकार की पोलीथिन कैरीबैंगों के निर्माण, विक्रय, उपयोग एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गई है । इस संबंध में समय-समय पर जांच करने हेतु कलेक्टर ने जांच दल भी गठित कर दिया है । जांच दल में नगर दण्डाधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि, नगर पुलिस अधीक्षक / अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अथवा उनके प्रतिनिधि, खाद्य अधिकारी/ खाद्य निरीक्षक एवं वैज्ञानिक / कनिष्ठ वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्वालियर सम्मिलित रहेंगे । जांच दल द्वारा नियमित रूप से समय-समय पर जांच की जाएगी तथा दोषी व्यक्तियों के विरूध्द पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी ।

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