चुनावी सभा के लिए लेनी होगी अनुमति

चुनावी सभा के लिए लेनी होगी अनुमति
मुरैना, 5 नवम्बर। विधानसभा निर्वाचन के लिए राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को चुनावी सभा के संबध में पूर्व अनुमति लेनी होगी तथा स्थान के स्वामी को विधिवत धनराशि का भुगतान करना होगा। इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी रामकिंकर गुप्ता ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा।
मुरैना नगरपालिका सीमा के अंतर्गत मेला परिसर, परेड ग्राउण्ड के पास, जीवाजीगंज, बड़ोखर और बानमौर क्लब प्रांगण में सभा करने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट मुरैना से अनुमति लेनी होगी। पोरसा में मड़ी प्रांगण्ा और बस स्टेण्ड के पास, अम्बाह में पचासा और मंडी प्रांगण तथा दिमनी में पेट्रोल पंप के सामने की जगह पर सभा करने की अनुमति लेनी होगी। पोरसा में मंडी प्रांगण और बस स्टेण्ड के पास, अम्बाह में पचासा और मंडी प्रांगण तथा दिमनी में पेट्रोल पंप के सामने की जगह पर सभा करने की अनुमति अनुविभागीय दंडाधिकारी जौरा को आवेदन करना होगा। कैलारस में पुरानी सब्जी मंडी, ट्रांसपोर्ट नगर और मंडी प्रांगण तथा सबलगढ़ में जीन फील्ड, मंडी प्रांगण और कोर्ट तिराहा पर सभा करने की अनुमति अनुविभागीय दंडाधिकारी सबलगढ़ देगें। इन स्थानों के अतिरिक्त अन्य ग्रामीण स्थानों पर सभी करने की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी तथा शहर मुरैना की अनुमति जिला दंडाधिकारी से लेनी होगी। प्रत्येक मैदान पर अनुमति का समय दो पालियों में होगा। प्रथम अनुमति प्रात: 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा द्वितीय अनुमति सांय 3 बजे से 8 बजे तक मान्य होगी। कैलारस में कोर्ट तिराहा की अनुमति का समय सांय 5.30 बजे के उपरांत का रहेगा। सभाओं की अनुमति 23 नबम्बर अपरान्ह 4 बजे तक ही दी जायेगी।
अनुमति हेतु आवेदन पत्र राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय नेताओं के कार्यक्रम की प्रति के साथ सभा दिनांक से 4 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा। यदि एक स्थान के लिए एक ही तिथि और एक ही समय के लिए सभा की अनुमति चाही जाती है, तो एसी अनुमति प्रथम आवेदनकर्ता को ही दी जा सकेगी। प्रत्येक राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को आदर्श आचार संहिता का पूर्णत: पालन करना होगा। सभा के आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा कि वह सभा में विघ्न डालने या अव्यवस्था का प्रयत्न करने वालों से निपटने के लिए डयूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। ऐसे व्यक्तियों के विरुध्द स्वयं कोई कार्रवाई न करें। लाउड स्पीकर की अनुमति भ्ज्ञी संबंधित अधिकारियों से ही प्राप्त करनी होगी। सभा की समय - सीमा माइक, टेंट व्यवसाइयों पर भी लागू होगी। संबंधित अधिकारियों द्वारा दी गई अनुमति बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

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