सर्व शिक्षा अभियान के लिए धन उपलब्ध कराने की संशोधित पध्दति

सर्व शिक्षा अभियान के लिए धन उपलब्ध कराने की संशोधित पध्दति

ग्यारहवीं योजना के दौरान सर्वशिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए धन उपलब्ध कराने की संशोधित पध्दति की 25 सितम्बर, 2007 को घोषणा के परिणामस्वरुप राज्योंकेन्द्र शासित प्रदेशों को और अधिक लचीलेपन से वित्तीय सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी, इससे सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अमल में तेजी आएगी । केन्द्र सरकार और राज्योंकेन्द्र शासित प्रदेशों के बीच संशोधित वित्तपोषण व्यवस्था ग्यारहवीं योजना के प्रथम दो वर्षों (2007-08 और 2008-09) में 65 और 35 के अनुपात में, तीसरे वर्ष (2009-10) में 60 और 40 के अनुपात में, चौथे वर्ष (2010-11) में 55 और 45 के अनुपात में तथा इसके बाद 2011-12 के बाद के वर्षों में 50-50 के अनुपात में होगी ।

       इस कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण 90 और 10 के अनुपात में होगा । सर्वशिक्षा अभियान के केन्द्रीय बजट में उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत के कोष से केन्द्र के शेयर की आपूर्ति की जाएगी ।

       धन उपलब्ध कराने की उपरोक्त व्यवस्था पहली अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगी ।

       विभिन्न राज्यकेन्द्रशासित प्रदेश उपरोक्त वित्तपोषण पध्दति के आधार पर अपना निर्धारित हिस्सा उपलब्ध कराएंगे ।

 

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