छात्रवृत्ति की स्वीकृति अब प्राचार्य देंगे

छात्रवृत्ति की स्वीकृति अब प्राचार्य देंगे
मुरैना 24 सितम्बर 08/ मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों के पुत्र- पुत्रियों को शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति और मेधावी छात्रों को नगद पुरस्कार की स्वीकृति अब संबधित विद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जायेगी । इसके लिए आवेदन पत्र 31 मार्च तक जमा किये जा सकेंगे और सम्पूर्ण राशि का एक मुश्त भुगतान 31 दिसम्बर तक किया जायेगा ।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री सी.एम. उपाध्याय के अनुसार छात्रवृत्ति के निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित विद्यालय, महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा स्वीकृति दी जायेगी । शासकीय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मामले में संबंधित संस्था प्रमुख की अनुंशसा पर संकुल प्राचार्य या जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा स्वीकृति दी जायेगी । स्वीकृति के पूर्व छात्र के माता-पिता के मण्डल में पंजीवध्द मूल परिचय पत्र का अवलोकन करना अनिवार्य रहेगा । किसी अन्य विभाग से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र को विकल्प देना होगा ।
स्वीकृतर् कत्ता प्राचार्य द्वारा छात्रवार स्वीकृति राशि की सूची ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भेजी जायेगी । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रस्ताव की जांच कर स्वीकृत राशि का एकाउण्ट पेयी चैक 15 दिन के भीतर संबंधित प्राचार्य को भेजेगें और प्राचार्य द्वारा छात्रवार वेयरर चैक तैयार कर संबंधित छात्र को वितरित किये जायेंगे।
मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के मामले में संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ सूची संकुल प्राचार्य को प्रेषित की जायेगी । संकुल प्राचार्य छात्रवार स्वीकृति की सूची ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भेजेंगें, जो 45 दिन में प्रस्ताव की जांच कर स्वीकृत राशि का एकाउण्ट पेयी चेक संबंधित संकुल प्राचार्य को उपलब्ध करायेंगे और संकुल प्राचार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत राशि का वितरण करायेंगे ।
छात्रवृति वितरण के संबंध में अनियमितता पाये जाने पर श्रमनिरीक्षक की जिम्मेदारी होगी कि वे अपना जांच प्रतिवेदन अविलम्ब कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला संयोजक को प्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करायें । कलेक्टर सम्पूर्ण योजना के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करेंगें।
मेधावी छात्र-छात्राओं को नगद प्ररस्कार योजना के प्राप्त आवेदन पत्रों में संबंधित प्राचार्य द्वारा स्वीकृति दी जायेगी । शासकीय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के मामले में संकुल प्राचार्य एवं अग्रणी महविद्यालय के प्राचार्य द्वारा स्वीकृत दी जायेगी । स्वीकृत कर्ता प्राचार्य छात्रवार स्वीकृत राशि की सूची कलेक्टर को प्रेषित करेंगे ओर कलेक्टर के अनुमोदन उपरान्त स्वीकृत राशि का एकाउण्ट पेयी चैक जारी कियाजायेगा ।शासकीय मान्यता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थाओं के मामले मेंस्वीकृत नगद पुरस्कार की राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में जमा की जायेगी।

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