प्रत्येक पंचायत में कम से कम 50 मजदूरों को मजदूरी मिलना सुनिश्चित करें - कलेक्टर

प्रत्येक पंचायत में कम से कम 50 मजदूरों को मजदूरी मिलना सुनिश्चित करें - कलेक्टर

मुरैना 5 अगस्त 08/ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. के अन्तर्गत होने वाले कार्यों को प्राथमिकता के साथ सम्पन्न करायें और प्रत्येक पंचायत में कम से कम 50 मजदूरों को मजदूरी मिलना सुनिश्चित करें । यह निर्देश कलेक्टर श्री रामकिंकर गुप्ता ने आज मुरैना जनपद के सरपंच, सचिव और पटवारियों को टाउन हॉल में दिये । इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभय वर्मा, संबंधित विभागीय अधिकारी, जनपद सीईओ मुरैना श्री शिवप्रसाद, तहसीलदार, सब इंजीनियर, सहायक इंजीनियर आदि उपस्थित थे ।
कलेक्टर श्री रामकिंकर गुप्ता ने कहा कि 1 अप्रेल 08 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. प्रारंभ हुई है । इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत को कम से कम पांच कार्य ग्राम पंचायत में कराने के निर्देश दिये गये है । संचालित कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बेरोजगार ग्रामीण लोगों को ग्राम में ही रोजगार मिले । उन्होंने कहा कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से गांव में बेरोजगारी दूर होगी और ग्रामीण जनता को निश्चित तौर पर रोजगार प्राप्त होगा जिससे उनका जीवनस्तर ऊंचा होगा। इस योजना का अधिक से अधिक लाभ ग्रामीणों को मिले । इस योजना में तालाब, मेड बन्धान, छोटे मोटे स्टाप डेम, वृक्षारोपण, मजरों- टोलों के रास्तों मिट्टी डलवाने के कार्य कराये जा सकते है ।
कलेक्टर श्री रामकिंकर गुप्ता ने कहा कि 15 अगस्त को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाये । जिसमें सभी पदाधिकारियों के समक्ष ग्राम पंचायत से संबंधित ठहराब प्रस्ताव आदि के बारे में चर्चा की जाय और संबंधित निर्माण कार्यों के संबंध में सभी को अवगत कराया जाय । कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृध्दावस्था पेंशन के प्रकरणों को भी तत्परता से निपटायें । इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति लापरवाही करता है तो दूरभाष पर मुझे सूचित करें ।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभय वर्मा ने कहा कि जिस कार्य को ग्राम पंचायत प्रारंभ कर रही है । उसके संबंध में मजदूरों के यहां पहले सूचित करायें जिससे पात्र मजदूरों को कार्य मिल सके । उन्होंने कहा कि हरियाली महोत्सव के तहत प्रत्येक पंचायत में पौध रोपण का कार्य जारी है जिसमें सभी जिम्मेदारी से पौध रोपण का कार्य सुनिश्चित करायें ।
स्वीकृत कार्य ग्राम स्तरीय निगरानी समिति के गठन के पश्चात ही प्रारंभ किये जायें । कार्य में ठेकेदारों और बिचौलियों तथा मशीनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा । निर्माण कार्य में मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60-40 रखना अनिवार्य रहेगा । मजदूरी का भुगतान जॉव कार्डधारी मजदूर को बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा । निर्माण स्थल पर कार्य संबंधी जानकारी का बोर्ड लगाना जरूरी होगा । कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसके रख- रखाब की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की होगी । जनपद स्तर से कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी मस्टर रोल का ही उपयोग किया जायेगा । जिसमें अनुसूचित जाति , जन जाति और महिला मजदूर का स्पष्ट उल्लेख करना जरूरी होगा । प्रत्येक सप्ताह भुगतान किये गये मस्टर रोल की एक प्रति ग्राम पंचायत, एक प्रति जनपद पंचायत में जमा की जायेगी और एक प्रति संबंधित एजेंसी को अपने पास रखनी होगी ।

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