वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में व्याख्याता श्री शर्मा निलंबित

वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में व्याख्याता श्री शर्मा निलंबित
मुरैना 2 फरवरी 2008 // संभागायुक्त श्री विश्वमोहन उपाध्याय ने व्याख्याता एवं पूर्व प्रभारी प्रचार्य शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय पोरसा श्री आर.डी.शर्मा को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है । निलंम्बन अवधि में श्री शर्मा का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुरैना रहेगा ।
व्याख्याता श्री शर्मा के विरूध्द निलंबन की यह कार्रवाई कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी के अभिमत अनुसार की गई । कलेक्टर ने अपने अभिमत में बताया कि पूर्व प्रभावी प्रचार्य की वित्तीय अनियमितताओं के सम्बंध में प्राप्त शिकायतों की जांच जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पोरसा द्वारा कराईगई । जांच में पाया गया कि श्री शर्मा द्वारा बिना सक्षम अनुमति के प्लॉट क्रय विक्रय करने और म.प्र.राज्य ओपन स्कूल भोपाल की हाईस्कूल एवं हायर सेकण्ड्ररी परीक्षा 2005 में सम्मिलित सामान्य जाति के छात्र-छात्राओं को अनुसूचित जाति के बताकर और फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर शासन को दो लाख रूपये से अधिक का परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर आर्थिक हानि पहुंचाने की गंभीर अनियमितायें की गई है ।

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